चंडीगढ़, पंजाब सरकार ने सोमवार को नाई की दुकान (सैलून) खोलने की अनुमति देने के अलावा सीमित यात्रियों के साथ सार्वजनिक परिवहन, कैब और ऑटो-रिक्शा की आवाजाही की अनुमति दे दी। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि चार पहिया वाहन और कैब में एक चालक के साथ दो यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी।
राज्य में बाल कटवाने के लिए नाई की दुकानों को खोलने की अनुमति तो दी गई है, मगर इनका संचालन अधिक भीड़-भाड़ की स्थिति में नहीं हो सकेगा।